Correct Answer:
Option C - मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, न कि विदेशियों के लिए -
अनुच्छेद-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद-16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
अनुच्छेद-19 : वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
19(1)(क) : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
19(1) (ख) : शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार।
19(1)(ग) : संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार।
19(1)(घ) : भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार।
19(1)(ङ) : भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार।
19(1)(छ) : कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार।
अनुच्छेद-29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद-30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
ऐसे मूल अधिकार जो विदेशियों को भी उपलब्ध हैं (शत्रु देश को छोड़कर) -
अनुच्छेद-14: विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण।
अनुच्छेद-20 : अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद-21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण,
अनुच्छेद-21क : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार) (86वाँ संविधान संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।
अनुच्छेद-22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
अनुच्छेद-23 : मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध
अनुच्छेद-24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
अनुच्छेद-25: अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-27: किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
C. मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, न कि विदेशियों के लिए -
अनुच्छेद-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद-16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
अनुच्छेद-19 : वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
19(1)(क) : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
19(1) (ख) : शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार।
19(1)(ग) : संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार।
19(1)(घ) : भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार।
19(1)(ङ) : भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार।
19(1)(छ) : कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार।
अनुच्छेद-29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद-30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
ऐसे मूल अधिकार जो विदेशियों को भी उपलब्ध हैं (शत्रु देश को छोड़कर) -
अनुच्छेद-14: विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण।
अनुच्छेद-20 : अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद-21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण,
अनुच्छेद-21क : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार) (86वाँ संविधान संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।
अनुच्छेद-22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
अनुच्छेद-23 : मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध
अनुच्छेद-24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
अनुच्छेद-25: अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-27: किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।