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Q: Which of the following fundamental rights as enshrined in the Constitution of India belong only to the citizens? भारत के संविधान में निहित निम्नलिखित में से कौन-से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित हैं? 1. Article 19 (Protection of right to freedom of speech) अनुच्छेद 19 (वाक् स्वातंत्र्य के अधिकार का संरक्षण) 2. Article 21 (Protection of life and personal liberty) अनुच्छेद 21 (जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) 3. Article 15 (Protection of discrimination) अनुच्छेद 15 (विभेद का प्रतिषेध) 4. Article 16 (Equality of opportunity) अनुच्छेद 16 (अवसर की समता) Select the correct answer using the code given below. नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
  • A. 1, 2 and 3/1, 2 और 3
  • B. 2, 3 and 4/2, 3 और 4
  • C. 1, 3 and 4/1, 3 और 4
  • D. 1 and 4 only/केवल 1 और 4
Correct Answer: Option C - मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, न कि विदेशियों के लिए - अनुच्छेद-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद-16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद-19 : वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(क) : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) (ख) : शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार। 19(1)(ग) : संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19(1)(घ) : भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। 19(1)(ङ) : भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। 19(1)(छ) : कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद-29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद-30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ऐसे मूल अधिकार जो विदेशियों को भी उपलब्ध हैं (शत्रु देश को छोड़कर) - अनुच्छेद-14: विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद-20 : अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद-21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद-21क : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार) (86वाँ संविधान संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)। अनुच्छेद-22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद-23 : मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद-24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद-25: अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-27: किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद-28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
C. मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, न कि विदेशियों के लिए - अनुच्छेद-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद-16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद-19 : वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(क) : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) (ख) : शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार। 19(1)(ग) : संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19(1)(घ) : भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। 19(1)(ङ) : भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। 19(1)(छ) : कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद-29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद-30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ऐसे मूल अधिकार जो विदेशियों को भी उपलब्ध हैं (शत्रु देश को छोड़कर) - अनुच्छेद-14: विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद-20 : अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद-21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद-21क : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार) (86वाँ संविधान संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)। अनुच्छेद-22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद-23 : मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद-24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद-25: अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-27: किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद-28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

Explanations:

मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, न कि विदेशियों के लिए - अनुच्छेद-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद-16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद-19 : वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(क) : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) (ख) : शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार। 19(1)(ग) : संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19(1)(घ) : भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। 19(1)(ङ) : भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। 19(1)(छ) : कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद-29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद-30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ऐसे मूल अधिकार जो विदेशियों को भी उपलब्ध हैं (शत्रु देश को छोड़कर) - अनुच्छेद-14: विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद-20 : अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद-21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद-21क : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार) (86वाँ संविधान संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)। अनुच्छेद-22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद-23 : मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद-24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद-25: अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-27: किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद-28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।