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Q: कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने के लिए अनर्ह होगा, यदि -
  • A. संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है।
  • B. किसी जिला पंचायत का सदस्य या उपाध्यक्ष है।
  • C. किसी सहकारी संस्था का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है।
  • D. उपर्युक्त सभी
Correct Answer: Option D - कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान पद पर है तो वह निम्न पदों को धारण करने पर पंचायत के किसी भी पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता। उसी तिथि से वह पंचायत के पद से कार्यमुक्त समझा जायेगा।
D. कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान पद पर है तो वह निम्न पदों को धारण करने पर पंचायत के किसी भी पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता। उसी तिथि से वह पंचायत के पद से कार्यमुक्त समझा जायेगा।

Explanations:

कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान पद पर है तो वह निम्न पदों को धारण करने पर पंचायत के किसी भी पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता। उसी तिथि से वह पंचायत के पद से कार्यमुक्त समझा जायेगा।