Correct Answer:
Option A - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो, राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा।
A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो, राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा।