Correct Answer:
Option B - वर्ष 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में तांती-तंतवा समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) के रूप मेें वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एस सी (SC) सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए संसदीय विधि की जरूरत होती है।
B. वर्ष 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में तांती-तंतवा समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) के रूप मेें वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एस सी (SC) सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए संसदीय विधि की जरूरत होती है।