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Q: विधानपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के ............. से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए।
  • A. 1/3
  • B. 1/10
  • C. 1/6
  • D. 1/8
  • E. उपर्युक्त में से कोई नहीं
Correct Answer: Option A - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना एवं गठन के विषय में चर्चा करता है। • इसके अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी। • विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। • परिषद की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है। • परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं।
A. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना एवं गठन के विषय में चर्चा करता है। • इसके अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी। • विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। • परिषद की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है। • परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं।

Explanations:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना एवं गठन के विषय में चर्चा करता है। • इसके अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी। • विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। • परिषद की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है। • परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं।