Explanations:
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। डॉ. अम्बेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है।