Correct Answer:
Option B - संविधान का अनुच्छेद 243 च पंचायत सदस्य होने के निरर्हताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 च (1) क में कहा गया है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
B. संविधान का अनुच्छेद 243 च पंचायत सदस्य होने के निरर्हताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 च (1) क में कहा गया है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।