Correct Answer:
Option B - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ज (क) के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस आरोपित करने, संगृहीत (एकत्र) करने और विनियोजित करने के लिए विधि बना सकती है।
B. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ज (क) के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस आरोपित करने, संगृहीत (एकत्र) करने और विनियोजित करने के लिए विधि बना सकती है।