Correct Answer:
Option A - सेक्युरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, भारतीय संविधान में 101 वाँ संशोधन करके GST लागू किया गया, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 से यह कर पूरे देश में लागू हो गया।
A. सेक्युरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, भारतीय संविधान में 101 वाँ संशोधन करके GST लागू किया गया, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 से यह कर पूरे देश में लागू हो गया।