Correct Answer:
Option A - संविधान के अनु० 357(1) में प्रावधान किया गया है कि जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण को सौप सकती है।
A. संविधान के अनु० 357(1) में प्रावधान किया गया है कि जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण को सौप सकती है।