Correct Answer:
Option B - संविधान के अनुच्छेद 243ट(3) के अनुसार जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे, तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकतानुसार कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराएगा।
B. संविधान के अनुच्छेद 243ट(3) के अनुसार जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे, तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकतानुसार कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराएगा।