Explanations:
भारतीय संविधान के भाग-17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता देना चाहता है तो वह निर्देश दे सकता है।