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Q: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहींं होगा, जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो?
  • A. अनुच्छेद 84
  • B. अनुच्छेद 76
  • C. अनुच्छेद 61
  • D. अनुच्छेद 52
Correct Answer: Option A - अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब– वह भारत का नागरिक हो वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारुप के अनुसार शपथ लेता है।
A. अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब– वह भारत का नागरिक हो वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारुप के अनुसार शपथ लेता है।

Explanations:

अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब– वह भारत का नागरिक हो वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारुप के अनुसार शपथ लेता है।