Correct Answer:
Option D - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 B (1) में कहा गया है कि ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा’।
102वां संशोधन अधिनियम, 2018 में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
D. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 B (1) में कहा गया है कि ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा’।
102वां संशोधन अधिनियम, 2018 में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।