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Q: As per the government of NCT of Delhi (Amendment) Act, 2021 which came into effect from 27th April 2021, the expression 'Delhi Government' referred to any law to be made by the UT's Legislative Assembly shall mean the____. एनसीटी ऑफ दिल्ली (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुसार, जो 27 अप्रैल 2021 से लागू हुआ, अभिव्यक्ति ‘दिल्ली सरकार’ को यूटी की विधान सभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून का अर्थ ______________ होगा।
  • A. President of India/भारत के राष्ट्रपति
  • B. Lieutenant Governor/उप-राज्यपाल
  • C. Chief Minister of Delhi/दिल्ली के मुख्यमंत्री
  • D. Prime Minister of India/भारत के प्रधानमंत्री
Correct Answer: Option B - राजधानी दिल्ली के उप-राज्यपाल की शक्तियों कोे बढ़ाने सम्बंधी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान- • यह अधिनियम वर्ष 1991 के अधिनियम की धारा 21,24,33, और 44 में संशोधन करता है। • इसके तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ‘सरकार’ का आशय उप-राज्यपाल से होगा। • यह अधिनियम उन मामलों में भी उपराज्यपाल को विवेकाधाीन अधिकार देता है। जिन मामलों में दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। • यह विधेयक सुनिश्चित करता है। कि मंत्रिपरिषद (अथवा दिल्ली मंत्रिमंडल) द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पूर्व उपराज्यपाल को अपनी राय देने हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए। • यह विधान या उसकी समितियों को दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों को उठाने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए नियम बनाने से रोकता है।
B. राजधानी दिल्ली के उप-राज्यपाल की शक्तियों कोे बढ़ाने सम्बंधी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान- • यह अधिनियम वर्ष 1991 के अधिनियम की धारा 21,24,33, और 44 में संशोधन करता है। • इसके तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ‘सरकार’ का आशय उप-राज्यपाल से होगा। • यह अधिनियम उन मामलों में भी उपराज्यपाल को विवेकाधाीन अधिकार देता है। जिन मामलों में दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। • यह विधेयक सुनिश्चित करता है। कि मंत्रिपरिषद (अथवा दिल्ली मंत्रिमंडल) द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पूर्व उपराज्यपाल को अपनी राय देने हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए। • यह विधान या उसकी समितियों को दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों को उठाने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए नियम बनाने से रोकता है।

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राजधानी दिल्ली के उप-राज्यपाल की शक्तियों कोे बढ़ाने सम्बंधी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान- • यह अधिनियम वर्ष 1991 के अधिनियम की धारा 21,24,33, और 44 में संशोधन करता है। • इसके तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ‘सरकार’ का आशय उप-राज्यपाल से होगा। • यह अधिनियम उन मामलों में भी उपराज्यपाल को विवेकाधाीन अधिकार देता है। जिन मामलों में दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। • यह विधेयक सुनिश्चित करता है। कि मंत्रिपरिषद (अथवा दिल्ली मंत्रिमंडल) द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पूर्व उपराज्यपाल को अपनी राय देने हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए। • यह विधान या उसकी समितियों को दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों को उठाने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए नियम बनाने से रोकता है।