Correct Answer:
Option C - आयकर अधिनियम की धारा 288B के अनुसार गणना किए गये कुल कर को लगभग 10 रु. तक पूर्णांकित किया जाता है कर का पूर्णांकन कुल देय या वापसी योग्य कर पर किया जाता है, न कि करो के विभिन्न उप-शीर्षकों (जैसे आयकर, शिक्षा उपकर, अभिकर आदि) के लिए किया जाता है।
C. आयकर अधिनियम की धारा 288B के अनुसार गणना किए गये कुल कर को लगभग 10 रु. तक पूर्णांकित किया जाता है कर का पूर्णांकन कुल देय या वापसी योग्य कर पर किया जाता है, न कि करो के विभिन्न उप-शीर्षकों (जैसे आयकर, शिक्षा उपकर, अभिकर आदि) के लिए किया जाता है।