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Q: As per Income Tax Act 1961, Salary is taxable on : /आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, वेतन पर कर लगता है।
  • A. Not taxable at all/बिल्कुल भी कर योग्य नहीं
  • B. Due Basis/देय आधार
  • C. Receipt basis/प्राप्ति आधार
  • D. Due or receipt basis whichever is earlier देय या प्राप्ति आधार जो भी पहले हो।
Correct Answer: Option D - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 में वेतन की परिभाषा दी गयी है। वह राशि जो मालिक द्वारा कर्मचारियों को उनके परिश्रम के बदले दिया जाता है वेतन कहलाता है। वेतन शीर्षक के अंतर्गत वेतन कर योग्य होगी जब वह देय हो या प्राप्त कर दी गयी हो दोनों में जो जल्दी हो उस पर। आयकर अधिनियम के अंतर्गत वेतन में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। वेतन में सम्मिलित है– (1) बेसिक सैलरी (2) एन्युटी या पेसन (3) ग्रेच्युटी (4) अग्रिम वेतन (5) कमीशन (6) छुट्टी नहीं लेने के बदले मिली रकम (7) फीस
D. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 में वेतन की परिभाषा दी गयी है। वह राशि जो मालिक द्वारा कर्मचारियों को उनके परिश्रम के बदले दिया जाता है वेतन कहलाता है। वेतन शीर्षक के अंतर्गत वेतन कर योग्य होगी जब वह देय हो या प्राप्त कर दी गयी हो दोनों में जो जल्दी हो उस पर। आयकर अधिनियम के अंतर्गत वेतन में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। वेतन में सम्मिलित है– (1) बेसिक सैलरी (2) एन्युटी या पेसन (3) ग्रेच्युटी (4) अग्रिम वेतन (5) कमीशन (6) छुट्टी नहीं लेने के बदले मिली रकम (7) फीस

Explanations:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 में वेतन की परिभाषा दी गयी है। वह राशि जो मालिक द्वारा कर्मचारियों को उनके परिश्रम के बदले दिया जाता है वेतन कहलाता है। वेतन शीर्षक के अंतर्गत वेतन कर योग्य होगी जब वह देय हो या प्राप्त कर दी गयी हो दोनों में जो जल्दी हो उस पर। आयकर अधिनियम के अंतर्गत वेतन में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। वेतन में सम्मिलित है– (1) बेसिक सैलरी (2) एन्युटी या पेसन (3) ग्रेच्युटी (4) अग्रिम वेतन (5) कमीशन (6) छुट्टी नहीं लेने के बदले मिली रकम (7) फीस