Correct Answer:
Option A - आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशियाँ जो ग्राम पंचायत को देय हों, को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए, ग्राम पंचायत को कर निर्धारण के 3 महीने के भीतर इस आशय का संकल्प पारित करना होगा। यदि ग्राम पंचायत ऐसा संकल्प पारित न कर पाए तो विहित प्राधिकारी करों के बकाया को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने का अधिकार देगा।
A. आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशियाँ जो ग्राम पंचायत को देय हों, को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए, ग्राम पंचायत को कर निर्धारण के 3 महीने के भीतर इस आशय का संकल्प पारित करना होगा। यदि ग्राम पंचायत ऐसा संकल्प पारित न कर पाए तो विहित प्राधिकारी करों के बकाया को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने का अधिकार देगा।