Explanations:
संविधान के अनुच्छेद 101 (4) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, परन्तु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।