Explanations:
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार, राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केन्द्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केन्द्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। अनुच्छेद 153- प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। सामान्यत: प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होता है लेकिन 7 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।