Explanations:
अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे ‘निर्वाचक मण्डल’ द्वारा किया जायेगा जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा तथा राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ध्यातव्य है कि 70 वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल कर लिया गया है।