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Q: Which pair of sources of provision in the Indian constitution is correct ? भारतीय संविधान में प्रावधान - स्रोत का कौन-सा युग्म सही है? I. Amendment to constitution - Constitution of South Africa. I. संविधान में संशोधन - दक्षिण अफ्रीका का संविधान II. Emergency power of president - Constitution of Germany. II. राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति - जर्मनी का संविधान
  • A. Only II/केवल II
  • B. Only I/केवल I
  • C. Both I and II/I तथा II दोनों
  • D. Neither I nor II/ना ही I ना ही II
Correct Answer: Option C - भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गयी है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान का भाग-20,अनु.-368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।संविधान संशोधन के लिए तीन प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है- (i)-साधारण बहुमत द्वारा संशोधन (ii)-विशेष बहुमत द्वारा संशोधन (iii) संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की संतुति के उपरांत संशोधन। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-18, के अनु. 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में है। आपातकाल की शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गयी है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन की शक्तियों का उल्लेख मिलता हैं। (i) - अनु.-352 -युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रीय आपात (National emergengy) (ii) - अनु.-356 -राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य आपात (State emergency) (iii) - अनु.-360-वित्तीय आपात अत: विकल्प i और विकल्प ii दोनों सत्य है।
C. भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गयी है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान का भाग-20,अनु.-368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।संविधान संशोधन के लिए तीन प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है- (i)-साधारण बहुमत द्वारा संशोधन (ii)-विशेष बहुमत द्वारा संशोधन (iii) संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की संतुति के उपरांत संशोधन। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-18, के अनु. 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में है। आपातकाल की शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गयी है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन की शक्तियों का उल्लेख मिलता हैं। (i) - अनु.-352 -युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रीय आपात (National emergengy) (ii) - अनु.-356 -राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य आपात (State emergency) (iii) - अनु.-360-वित्तीय आपात अत: विकल्प i और विकल्प ii दोनों सत्य है।

Explanations:

भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गयी है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान का भाग-20,अनु.-368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।संविधान संशोधन के लिए तीन प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है- (i)-साधारण बहुमत द्वारा संशोधन (ii)-विशेष बहुमत द्वारा संशोधन (iii) संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की संतुति के उपरांत संशोधन। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-18, के अनु. 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में है। आपातकाल की शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गयी है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन की शक्तियों का उल्लेख मिलता हैं। (i) - अनु.-352 -युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रीय आपात (National emergengy) (ii) - अनु.-356 -राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य आपात (State emergency) (iii) - अनु.-360-वित्तीय आपात अत: विकल्प i और विकल्प ii दोनों सत्य है।