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Q: Which one of the following is not a fundamental duty? निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं हैं?
  • A. To renounce practices derogatory to the dignity of women/महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना।
  • B. To render national service when called upon to do so./बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हो जाना
  • C. To protect, monuments and places of national importance./स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना
  • D. To preserve the rich heritage of our composite culture./अपनी सामासिक संस्कृत की समृद्ध विरासत की सुरक्षा करना।
Correct Answer: Option C - स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 (क) को भाग 4-क में जोड़ा गया। जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार अब कुल 11 मूल कर्तव्य हैं- (i) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। (ii) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। (iii) देश की रक्षा करें और बुलाये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। (iv) महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना। जबकि अनुच्छेद 49 के तहत स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना भाग- 4 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है।
C. स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 (क) को भाग 4-क में जोड़ा गया। जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार अब कुल 11 मूल कर्तव्य हैं- (i) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। (ii) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। (iii) देश की रक्षा करें और बुलाये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। (iv) महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना। जबकि अनुच्छेद 49 के तहत स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना भाग- 4 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है।

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स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 (क) को भाग 4-क में जोड़ा गया। जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार अब कुल 11 मूल कर्तव्य हैं- (i) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। (ii) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। (iii) देश की रक्षा करें और बुलाये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। (iv) महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना। जबकि अनुच्छेद 49 के तहत स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना भाग- 4 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है।