Explanations:
राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधान सभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं; जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के दौरान संसद के सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है परन्तु राज्य और संघ राज्यों की विधान सभाओं द्वारा भाग नहीं लिया जाता है।