Correct Answer:
Option A - मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (a) के अन्तर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अत: वर्तमान में छ: मौलिक अधिकार है जो निम्न है -
1. समानता की अधिकार
2. स्वतत्रंता का अधिकार
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार
4. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार
5. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार
A. मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (a) के अन्तर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अत: वर्तमान में छ: मौलिक अधिकार है जो निम्न है -
1. समानता की अधिकार
2. स्वतत्रंता का अधिकार
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार
4. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार
5. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार