Correct Answer:
Option C - अनुच्छेद 269A (Article 269A), भारत सरकार को वस्तु और सेवा कर (G.S.T.) लगाने और प्राप्त करने का अधिकार देता है। G.S.T. परिषद की सिफारिशों के आधार पर राजस्व को केन्द्र और संबंधित राज्य के बीच साझा किया जाता है। अंतर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरा आपूर्ति पर माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा और ऐसा कर संघ और राज्यों के बीच उस तरीके से विभाजित किया जाएगा जैसे कि संसद द्वारा माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है।
C. अनुच्छेद 269A (Article 269A), भारत सरकार को वस्तु और सेवा कर (G.S.T.) लगाने और प्राप्त करने का अधिकार देता है। G.S.T. परिषद की सिफारिशों के आधार पर राजस्व को केन्द्र और संबंधित राज्य के बीच साझा किया जाता है। अंतर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरा आपूर्ति पर माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा और ऐसा कर संघ और राज्यों के बीच उस तरीके से विभाजित किया जाएगा जैसे कि संसद द्वारा माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है।