Correct Answer:
Option D - संविधान का अनुच्छेद 102(1) (a) किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 102(1) (a) में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। लाभ का पद शब्द का अर्थ ऐसे पद से है जो वित्तीय लाभ या फायदा पहुँचाता है और सरकार के नियंत्रण में होता है।
D. संविधान का अनुच्छेद 102(1) (a) किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 102(1) (a) में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। लाभ का पद शब्द का अर्थ ऐसे पद से है जो वित्तीय लाभ या फायदा पहुँचाता है और सरकार के नियंत्रण में होता है।