Correct Answer:
Option A - आयकर अधिनियम की धारा 87A के अन्तर्गत केवल भारत में निवासी करदाता के लिए छूट (Rebate) का प्रावधान है। भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय ` 5,00,000 तक है तो उसे 12,500 तथा जो भी कर की देयता होगी दोनों में जिसका मूल्य कम होगा, उतने मूल्य का करदाता को छूट (Rebate) दिया जा सकता है।
अत: अनिवासी करदाता के लिए धारा 87A के तहत किसी भी छूट का प्रावधान नहीं है।
A. आयकर अधिनियम की धारा 87A के अन्तर्गत केवल भारत में निवासी करदाता के लिए छूट (Rebate) का प्रावधान है। भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय ` 5,00,000 तक है तो उसे 12,500 तथा जो भी कर की देयता होगी दोनों में जिसका मूल्य कम होगा, उतने मूल्य का करदाता को छूट (Rebate) दिया जा सकता है।
अत: अनिवासी करदाता के लिए धारा 87A के तहत किसी भी छूट का प्रावधान नहीं है।