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Q: उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ‘‘ग्राम पंचायत’’ को परिभाषित किया गया है-
  • A. धारा 3-b
  • B. धारा 2-c
  • C. धारा 3
  • D. धारा 2-H
Correct Answer: Option D - उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2-H ग्राम पंचायत को परिभाषित करती है। इसका मतलब यह है कि ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 का अप्रकाशित धारा 12 के रूप में बनाया गया है। मूलरूप से ग्राम सभा के मामलों के प्रबन्धन के उद्देश्य से गठित एक निकाय। धारा 12-(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है।
D. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2-H ग्राम पंचायत को परिभाषित करती है। इसका मतलब यह है कि ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 का अप्रकाशित धारा 12 के रूप में बनाया गया है। मूलरूप से ग्राम सभा के मामलों के प्रबन्धन के उद्देश्य से गठित एक निकाय। धारा 12-(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है।

Explanations:

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2-H ग्राम पंचायत को परिभाषित करती है। इसका मतलब यह है कि ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 का अप्रकाशित धारा 12 के रूप में बनाया गया है। मूलरूप से ग्राम सभा के मामलों के प्रबन्धन के उद्देश्य से गठित एक निकाय। धारा 12-(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है।