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Q: उपभोक्त संरक्षण अधिनयम के अंतर्गत, उपभोक्त के अधिकारों में शामिल नहीं है
  • A. सुरक्षा
  • B. पेश करना
  • C. सूचित करना
  • D. उपर्युक्त में से एक से अधिक
  • E. उपर्युक्त में से कोई नहीं
Correct Answer: Option B - 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 कानून का बनना था जो COPRA के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा अधिनियम ने केन्द्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की विशेषताएँ– (1) समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर लागू (2) अतिरिक्त अधिनियम (3) सभी क्षेत्रों पर लागू (4) क्षतिपूर्ति की व्यवस्था (5) उपभोक्ता का अधिकार: उपभोक्ताओं को कानूनी तौर पर 6 अधिकार प्रदान किये गये है– सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार।
B. 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 कानून का बनना था जो COPRA के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा अधिनियम ने केन्द्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की विशेषताएँ– (1) समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर लागू (2) अतिरिक्त अधिनियम (3) सभी क्षेत्रों पर लागू (4) क्षतिपूर्ति की व्यवस्था (5) उपभोक्ता का अधिकार: उपभोक्ताओं को कानूनी तौर पर 6 अधिकार प्रदान किये गये है– सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार।

Explanations:

1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 कानून का बनना था जो COPRA के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा अधिनियम ने केन्द्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की विशेषताएँ– (1) समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर लागू (2) अतिरिक्त अधिनियम (3) सभी क्षेत्रों पर लागू (4) क्षतिपूर्ति की व्यवस्था (5) उपभोक्ता का अधिकार: उपभोक्ताओं को कानूनी तौर पर 6 अधिकार प्रदान किये गये है– सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार।