Correct Answer:
Option A - आर०टी०ई० अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 21 के तहत स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है।
12 दिसम्बर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। RTE 2009Act में कुल 7 अध्याय, 39 धाराएँ और 1 अनुसूची है। RTE 2009 Act का पूरा नाम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है।
इस अधिनियम का आशय, शिक्षा के उस अधिकार से जिनमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।
A. आर०टी०ई० अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 21 के तहत स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है।
12 दिसम्बर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। RTE 2009Act में कुल 7 अध्याय, 39 धाराएँ और 1 अनुसूची है। RTE 2009 Act का पूरा नाम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है।
इस अधिनियम का आशय, शिक्षा के उस अधिकार से जिनमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।