Correct Answer:
Option A - उत्तराखण्ड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार, द्वितीय अपीलीय अधिकारी दण्ड आरोपित करने हेतु पाँच सौ से पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। अत: विकल्प (a) सही उत्तर होगा।
A. उत्तराखण्ड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार, द्वितीय अपीलीय अधिकारी दण्ड आरोपित करने हेतु पाँच सौ से पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। अत: विकल्प (a) सही उत्तर होगा।