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Q: Under Uttarakhand Right to Service Act, 2011, the second appellate authority may impose penalty on designated officer who has failed to provide service within prescribed time upto : उत्तराखण्ड सेवा अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिह्नित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दण्ड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत रुपये है
  • A. Five Hundred to Five Thousand पाँच सौ से पॉच हजार तक
  • B. One Thousand to Five Thousand एक हजार से पाँच हजार तक
  • C. Two Hundred Fifty to Five Thousand ढाई सौ से पाँच हजार तक
  • D. Five Hundred to Ten Thousand पाँच सौ से दस हजार तक
Correct Answer: Option A - उत्तराखण्ड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार, द्वितीय अपीलीय अधिकारी दण्ड आरोपित करने हेतु पाँच सौ से पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। अत: विकल्प (a) सही उत्तर होगा।
A. उत्तराखण्ड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार, द्वितीय अपीलीय अधिकारी दण्ड आरोपित करने हेतु पाँच सौ से पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। अत: विकल्प (a) सही उत्तर होगा।

Explanations:

उत्तराखण्ड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार, द्वितीय अपीलीय अधिकारी दण्ड आरोपित करने हेतु पाँच सौ से पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। अत: विकल्प (a) सही उत्तर होगा।