Explanations:
भारतीय संविधान के भाग-4 में उल्लेखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद-40 में यह उल्लेख है कि ‘‘राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।