Correct Answer:
Option D - संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 80(1) में यह उपबन्धित है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते है जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे तथा अन्य सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधत्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।
वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है।
D. संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 80(1) में यह उपबन्धित है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते है जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे तथा अन्य सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधत्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।
वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है।