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Q: The President of India is elected by the members of an electoral college consisting of elected members of /भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचकगण द्वारा किया जाता है? 1. Both Houses of Parliament/संसद के दोनों सदन 2. The Legislative Assemblies of the States राज्यों की विधान सभाएँ 3. Union Council of Ministers/संघ मंत्रिपरिषद्
  • A. 1 only/केवल 1
  • B. 2 only/केवल 2
  • C. 1 and 2/1 और 2
  • D. 2 and 3/2 और 3
Correct Answer: Option C - राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें संसद (लोकसभा और राज्य सभा) तथा राज्य विधानमण्डल के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान मण्डलों के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों) शामिल नहीं किये जाते हैं। नोट- 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली।
C. राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें संसद (लोकसभा और राज्य सभा) तथा राज्य विधानमण्डल के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान मण्डलों के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों) शामिल नहीं किये जाते हैं। नोट- 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली।

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राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें संसद (लोकसभा और राज्य सभा) तथा राज्य विधानमण्डल के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान मण्डलों के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों) शामिल नहीं किये जाते हैं। नोट- 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली।