Correct Answer:
Option D - संविधान के अनुच्छेद 171 के अधीन विधान परिषदों की संरचना का उपबंध किया गया है। (1) विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी, परन्तु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी।
(3) किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का –
(क) 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका बोर्ड, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं।
(ख) 1/12 सदस्य उस राज्य मेें निवास करने वाले स्नातकों से जो कम से कम 3 वर्ष से स्नातक हैं, चुने जाते हैं।
(ग) 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए।
(घ) एक तिहाई, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
(ड़) शेष सदस्य (1/6) जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो राज्यपाल द्वारा विशिष्टता के आधार पर मनोनीत किये जाते हैं।
D. संविधान के अनुच्छेद 171 के अधीन विधान परिषदों की संरचना का उपबंध किया गया है। (1) विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी, परन्तु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी।
(3) किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का –
(क) 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका बोर्ड, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं।
(ख) 1/12 सदस्य उस राज्य मेें निवास करने वाले स्नातकों से जो कम से कम 3 वर्ष से स्नातक हैं, चुने जाते हैं।
(ग) 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए।
(घ) एक तिहाई, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
(ड़) शेष सदस्य (1/6) जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो राज्यपाल द्वारा विशिष्टता के आधार पर मनोनीत किये जाते हैं।