Correct Answer:
Option B - अनुच्छेद 56 के अनुसार, राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से ५ वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। किन्तु वह पाँच वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।
B. अनुच्छेद 56 के अनुसार, राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से ५ वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। किन्तु वह पाँच वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।