Explanations:
दिए गए अनुच्छेद के अनुसार विद्यालय के छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार पोषक भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि परिवारों के पास अपने बच्चों को पोषक भोजन प्रदान करने की क्षमता नहीं है या उन्हें पोषक भोजन की जानकारी नहीं है। अत: अनुच्छेद में मान्यता (D) निहित है।