search
Q: Supreme Court's judgment of Indra Sawhney vs. Union of India case was related to which Issue? इन्द्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है?
  • A. Regarding the issue of the OBC reservations in Government employment सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण
  • B. Basic Structure Theory मूल ढाँचे का सिद्धांत
  • C. Approve the reservation in promotion of SC अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति
  • D. Extended reservations for ST अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाना
Correct Answer: Option A - इन्दिरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च अदालत ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और घोषणा की कि ओबीसी के उन्नत वर्गों (यानी क्रीमीलेयर) को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाए। साथ ही यह भी निर्णय दिया कि एस.सी. और एसटी वर्ग को क्रीमीलेय को अवधारणा से बाहर रखा जाना चाहिए, सर्वाेच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16(4) के सन्दर्भ में निर्णय केवल आरम्भिक नियुक्ति तक है। प्रोन्नति में नहीं। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
A. इन्दिरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च अदालत ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और घोषणा की कि ओबीसी के उन्नत वर्गों (यानी क्रीमीलेयर) को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाए। साथ ही यह भी निर्णय दिया कि एस.सी. और एसटी वर्ग को क्रीमीलेय को अवधारणा से बाहर रखा जाना चाहिए, सर्वाेच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16(4) के सन्दर्भ में निर्णय केवल आरम्भिक नियुक्ति तक है। प्रोन्नति में नहीं। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Explanations:

इन्दिरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च अदालत ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और घोषणा की कि ओबीसी के उन्नत वर्गों (यानी क्रीमीलेयर) को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाए। साथ ही यह भी निर्णय दिया कि एस.सी. और एसटी वर्ग को क्रीमीलेय को अवधारणा से बाहर रखा जाना चाहिए, सर्वाेच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16(4) के सन्दर्भ में निर्णय केवल आरम्भिक नियुक्ति तक है। प्रोन्नति में नहीं। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।