Correct Answer:
Option B - मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अधिनियम से पूर्व शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
B. मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अधिनियम से पूर्व शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।