Correct Answer:
Option D - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D में प्रावधान है कि व्यक्ति या अविभाजित हिन्दु परिवार जो करदाता है वह स्वयं के लिए, पत्नी, माता-पिता तथा बच्चों की निवारक स्वास्थ जांच के लिए रु. 5,000 तक आयकर में छूट प्राप्त कर सकता है।
D. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D में प्रावधान है कि व्यक्ति या अविभाजित हिन्दु परिवार जो करदाता है वह स्वयं के लिए, पत्नी, माता-पिता तथा बच्चों की निवारक स्वास्थ जांच के लिए रु. 5,000 तक आयकर में छूट प्राप्त कर सकता है।