Explanations:
संविधान सभा द्वारा हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 15 सितम्बर, 1949 ई. को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान के भाग-17 में अनुच्छेद 343-351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है।