Correct Answer:
Option A - एक व्यक्तिगत करदाता के कर निर्धारण के संबंध में पूूँजी निर्माण एवं कर नियोजन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत आता है। इस धारा के अनुसार जीवन बीमा प्रीमियम EPF, PPF बच्चों की फीस, गृह ऋण, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि के माध्मय से कुल मिलाकर रु. 1,50,000 तक कुल आय में से कटौती प्राप्त होती है।
80 D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संदर्भ में कटौती।
80 G कुछ निश्चित फंड या धर्मार्थ संस्थानों में दान के संदर्भ में कटौती।
80 GG मकान किराया के संदर्भ में कटौती।
A. एक व्यक्तिगत करदाता के कर निर्धारण के संबंध में पूूँजी निर्माण एवं कर नियोजन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत आता है। इस धारा के अनुसार जीवन बीमा प्रीमियम EPF, PPF बच्चों की फीस, गृह ऋण, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि के माध्मय से कुल मिलाकर रु. 1,50,000 तक कुल आय में से कटौती प्राप्त होती है।
80 D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संदर्भ में कटौती।
80 G कुछ निश्चित फंड या धर्मार्थ संस्थानों में दान के संदर्भ में कटौती।
80 GG मकान किराया के संदर्भ में कटौती।