Correct Answer:
Option A - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे-कराधान सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुर्नस्थापित किया जा सकता है तथा पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है।
A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे-कराधान सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुर्नस्थापित किया जा सकता है तथा पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है।