Explanations:
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System-NPS), पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA) द्वारा विनियमित है। PFRDA, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है। ध्यातव्य है कि NPS की शुरुआत केन्द्र सरकार ने जनवरी 2004 में (सशस्त्र बलों को छोड़कर) की थी।