Correct Answer:
Option C - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के योग्य तब होगा जब उम्मीदवार की आयु कम-से-कम 30 वर्ष हो। जबकि लोक सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है।
C. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के योग्य तब होगा जब उम्मीदवार की आयु कम-से-कम 30 वर्ष हो। जबकि लोक सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है।