Correct Answer:
Option C - राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसकी सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाए जाने का प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।
C. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसकी सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाए जाने का प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।