Correct Answer:
Option D - प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने का अपराध संज्ञेय और जमानती है। भारतीय दंड संहिता में प्रतिरूपण द्वारा छल करना एक अपराध माना गया है और इसके लिए दण्ड का प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 में किया गया है।
D. प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने का अपराध संज्ञेय और जमानती है। भारतीय दंड संहिता में प्रतिरूपण द्वारा छल करना एक अपराध माना गया है और इसके लिए दण्ड का प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 में किया गया है।