Correct Answer:
Option B - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243घ(4) के अनुसार ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद हेतु अनुसूचित जातियों, जनजातियों और स्त्रियों के लिए पंचायत में आरक्षण के संबंध में राज्य विधानमंडल विधि बना सकती है।
B. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243घ(4) के अनुसार ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद हेतु अनुसूचित जातियों, जनजातियों और स्त्रियों के लिए पंचायत में आरक्षण के संबंध में राज्य विधानमंडल विधि बना सकती है।