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Q: निम्नलिखित दिये गये कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है?
  • A. यदि वह अस्वस्थ मन का हो
  • B. यदि वह दिवालिया हो
  • C. यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमता का दोष सिद्ध हो चुका हो
  • D. इनमें से सभी
Correct Answer: Option D - निम्नलिखित कारणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है: • यदि वह अस्वस्थ मन का हो • यदि वह दिवालिया हो • यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमता का दोष सिद्ध हो चुका हो • राज्य वित्त आयोग के सदस्य के रूप में यदि उसके वित्तीय अथवा कोई अन्य हित से उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो।
D. निम्नलिखित कारणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है: • यदि वह अस्वस्थ मन का हो • यदि वह दिवालिया हो • यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमता का दोष सिद्ध हो चुका हो • राज्य वित्त आयोग के सदस्य के रूप में यदि उसके वित्तीय अथवा कोई अन्य हित से उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो।

Explanations:

निम्नलिखित कारणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है: • यदि वह अस्वस्थ मन का हो • यदि वह दिवालिया हो • यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमता का दोष सिद्ध हो चुका हो • राज्य वित्त आयोग के सदस्य के रूप में यदि उसके वित्तीय अथवा कोई अन्य हित से उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो।